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इस योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों एवं उनके द्वारा संचालित स्व-सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है। योजना की महत्वपूर्ण विशेषताऍ निम्नवत हैः-
1- ॠण की सीमा | लाभार्थी रु0 125000/- तथा अधिकतम रु0 1500000 प्रति समूह। |
2- ॠण की अदायगी की सीमा | अधिकतम ४ वर्ष(४८ माह) |
3- वित्तीय प्रद्धति प्रति परियोजना लागत का | राष्ट्रीय निगम अंश 90%, राज्य निगम अंश 05%, लाभार्थी अंश 05% |
4- ब्याज दर | 12% वार्षिक |
वित्तीय पद्धतिः
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अंश | 90 प्रतिशत |
उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अंश | 05 प्रतिशत |
लाभार्थी अंश | 05 प्रतिशत |