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इस योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को लघु उद्योग स्थापित करने हेतु रु0 125000.00 तक का ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अथवा लाभार्थी के स्वयं सहायता समूह को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 85 प्रतिशत अंश राष्ट्रीय निगम, 10 प्रतिशत अंश राज्य निगम तथा शेष 5 प्रतिशत अंश स्वयं लाभार्थी द्वारा वहन किये जाने का प्राविधान है। योजना की महत्वपूर्ण विशेषताऍ निम्नवत हैः-
1- ॠण की सीमा | लाभार्थी रु0 125000/- |
2- ॠण की अदायगी की सीमा | अधिकतम 96 माह |
3- वित्तीय प्रद्धति प्रति परियोजना लागत का | राष्ट्रीय निगम अंश 85%, राज्य निगम अंश 10%, लाभार्थी अंश 5% |
4- ब्याज दर | 6% वार्षिक |
वित्तीय पद्धतिः
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अंश | 85 प्रतिशत |
उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अंश | 10 प्रतिशत |
लाभार्थी अंश | 05 प्रतिशत |