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उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

सूक्ष्म वित्त योजना_ माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम

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सूक्ष्म वित्त योजना_ माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम

इस योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के स्व-सहायता समूह विशेष रूप से लक्षित समूह के मिश्रित समूहों को ऋण स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है। योजना की महत्वपूर्ण विशेषताऍ निम्नवत हैः-

 

1- ॠण की सीमा लाभार्थी रु0 125000/- तथा अधिकतम रु0 1500000/- प्रति समूह।
2- ॠण की अदायगी की सीमा अधिकतम 48 माह
3- वित्तीय प्रद्धति प्रति परियोजना लागत का राष्ट्रीय निगम अंश 90%, राज्य निगम अंश 5%, लाभार्थी अंश 5%
4- ब्याज दर 5% वार्षिक
   

वित्तीय पद्धतिः

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अंश 90 प्रतिशत
उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अंश 05 प्रतिशत
लाभार्थी अंश 05 प्रतिशत

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