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उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

सूक्ष्म ऋण_ महिला सम्बृद्धि

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महिला सम्बृद्धि(केवल स्वयं सेवी सहायता समूहों के लिए)

महिला संवृद्धि योजना, सूक्ष्म वितता पोषण योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को रु0 1.25 लाख तक का ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है। महिला संवृद्धि योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 95 प्रतिशत अंश राष्ट्रीय निगम तथा 5 प्रतिशत अंश राज्य निगम/स्वयं लाभार्थी द्वारा वहन किये जाने का प्राविधान है। योजना की महत्वपूर्ण विशेषताऍ निम्नवत हैः-

1- ॠण की सीमा लाभार्थी रु0 125000/-
2- ॠण की अदायगी की सीमा अधिकतम ४ वर्ष(४८ माह)
3- वित्तीय प्रद्धति प्रति परियोजना लागत का राष्ट्रीय निगम अंश 95%, राज्य निगम/लाभार्थी अंश 10%
4- ब्याज दर 4% वार्षिक

वित्तीय पद्धतिः

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अंश 95 प्रतिशत
उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अंश 05 प्रतिशत
लाभार्थी अंश ——

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