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महिला संवृद्धि योजना, सूक्ष्म वितता पोषण योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को रु0 1.25 लाख तक का ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया गया है। महिला संवृद्धि योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 95 प्रतिशत अंश राष्ट्रीय निगम तथा 5 प्रतिशत अंश राज्य निगम/स्वयं लाभार्थी द्वारा वहन किये जाने का प्राविधान है। योजना की महत्वपूर्ण विशेषताऍ निम्नवत हैः-
1- ॠण की सीमा | लाभार्थी रु0 125000/- |
2- ॠण की अदायगी की सीमा | अधिकतम ४ वर्ष(४८ माह) |
3- वित्तीय प्रद्धति प्रति परियोजना लागत का | राष्ट्रीय निगम अंश 95%, राज्य निगम/लाभार्थी अंश 10% |
4- ब्याज दर | 4% वार्षिक |
वित्तीय पद्धतिः
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अंश | 95 प्रतिशत |
उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अंश | 05 प्रतिशत |
लाभार्थी अंश | —— |