image01

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

आवेदन कैसे करें

[wowslider id=”21″]

index

ऋण प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र प्रत्येक जनपद के जिला प्रबन्धक कर्यालय/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा निगम मुख्यालय से निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। ऋण हेतु आवेदन पत्र संबधित जनपद के जिला प्रबन्धक कार्यालय/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

  1. ऋण हेतु पात्रता तथा आवेदन हेतु प्रमुख जानकारी एवम् शर्ते
  1. वितरित ॠणों पर ब्याज दरों की जानकारी हेतु
  1. वितरित ॠणों की वसूली हेतु
  1. शैक्षिक लोन के लिये फार्म डाउनलोड करे
  1. टर्म लोन,स्वर्णिमा योजना,सूक्ष्म क्रेडिट वित्तपोषण योजना ऋण हेतु फार्म डाउनलोड करे।