ऋण प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र प्रत्येक जनपद के जिला प्रबन्धक कर्यालय/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा निगम मुख्यालय से निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। ऋण हेतु आवेदन पत्र संबधित जनपद के जिला प्रबन्धक कार्यालय/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है।