ऋण ग्रहीता द्वारा ऋण का भुगतान न करने की दशा मे बकाया ऋण की बसूली उ0प्र0 लोकधन(देयों) की बसूली अधिनियम 1972 के अर्न्तगत सक्षम अधिकारी द्वारा बसूली प्रमाण पत्र(रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी कर दिये जाने का प्राविधान है।