उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम
हमारे बारे में
उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लि० की स्थापना शासनादेश संख्या-3459/26-3-89-9(51)/89, दिनांक 20 सितम्बर, 1989 द्वारा की गयी तथा उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लि० का लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमन कम्पनी रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश, कानपुर के प्रमाण-पत्र संख्या-20-13091/91, दिनांक 26 अप्रैल, 1991 द्वारा कराया गया था। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 के निबन्धन में दिनांक 26 मार्च, 1997 को विधिवत पारित विशेष संकल्प और केन्द्र सरकार का लिखित में संज्ञापित अनुमोदन जो उसको कम्पनी निबन्धक, उत्तर प्रदेश के प्रमाण पत्र संख्या-13091/558, दिनांक 30.6.1997 से प्रदत्त किया गया है, उक्त कम्पनी नाम उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि० में परिवर्तित हो गया है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि० में प्रबन्ध निदेशक जो विभागाध्यक्ष हैं, उनके अधीन मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, कम्पनी सचिव, प्रोजेक्ट मैनेजर एवं अन्य सहायक स्टाफ कार्यरत है।